गुरुग्राम। मुआवजा न देने के मामले में सुनवाई से पहले लोक निर्माण विभाग ने अदालत की ट्रेजरी में मुआवजा जमा करा दिया। सड़क निर्माण के बाद भूमि अधिग्रहण मुआवजा देने में महीनों की देरी पर अदालत ने अधीक्षण अभियंता को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। इस मामले में अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत में 26 सितंबर को होगी। किसान ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत से राशि पर ब्याज देने का आग्रह किया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की छह महीने का ब्याज माफ करने की अपील पर दोनों पक्षों में सहमति हो गई। संवाद