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बिल्डर की मनमानी के शिकार 5 हजार लोगों में इंसाफ की आस जगी

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गुरुग्राम। नोएडा में ट्विन टावर के ध्वस्त किए जाने के बाद अब गुरुग्राम में भी बिल्डरों की मनमानी का शिकार हुए हजारों घर खरीदने वालों को भी उनके साथ इंसाफ होने की उम्मीद जागी है।
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लोग सोशल मीडिया पर बिल्डरों की मनमानी का खुलासा कर रहे हैं। जिले में केवल वाटिका बिल्डर की ही हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) में 200 शिकायती मामले विचाराधीन हैं। इसी तरह एक अन्य बिल्डर नियो पर 100 मामले विचाराधीन है। हरेरा गुरुग्राम में अलग-अलग बिल्डरों पर करीब 5 हजार के आसपास मामले विचाराधीन हैं।
हरेरा में 585 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं। प्राधिकरण के अनुसार अगर पिछले जुलाई महीने की बात करें तो 300 मामले सूचीबद्ध हुए थे, इनमें से 62 केस निस्तारित हुए। निस्तारित हुए मामलों में 50 करोड़ रुपये बिल्डरों को फ्लैट खरीदने वालों के वापस करने के आदेश दिए थे। (स्रोत प्राधिकरण) अब ऐसे ही अन्य हजारों फ्लैट खरीदने वालों को उम्मीद हो गई है कि उनके मामले में भी बिल्डर पर शिकंजा कसा जाएगा और उनको इन्साफ मिलेगा।
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हरेरा में मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता किशन यादव कहते हैं कि चिनटेल्स हादसे के बाद जब जिला प्रशासन के पास शहर की अलग-अलग सोसाइटियों में निर्माण संबंधी खामियों की शिकायतें आने लगीं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 60 सोसाइटियों की इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट कराने का फैसला लिया है। इसके लिए जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से पैनल भी गठित किया है। यह प्रक्रिया भी अभी चल रही है।
जिले की सोसाइटियों के कुछ चर्चित प्रकरण
- फरवरी-2022 में सेक्टर-109 स्थित चिनटेल्स पैराडाइसो में फ्लैटों की छतों के गिरने से हुए हादसे के बाद वहां की क्षतिग्रस्त डी टावर सहित अन्य टावरों की संरचनात्मक जांच का काम आईआईटी के विशेषज्ञ कर रहे हैं।
- सेक्टर-37-डी स्थित एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी को दिसंबर-2021 में आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने 1 मार्च 2022 तक पूरी सोसाइटी को खाली करवा लिया। अब सोसाइटी की टावरों को ध्वस्त करने के संबंध में निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने रिपोर्ट मांगी है।
- अप्रैल में सेक्टर-82 स्थित मैप्सको बिल्डर की मैप्सक्को रॉयल विले सोसाइटी में छठी मंजिल पर एयर कंडीशनर लगाते समय छज्जा टूट गया और नीचे गिरकर मैकेनिक की मौत हो गई।
अब तक 5849 मामले निस्तारित
2016 में रेरा एक्ट के अस्तित्व में आने और गुरुग्राम में सन 2017 में इसकी बेंच स्थापित होने के बाद से अब तक यह बेंच 5849 मामले निस्तारित कर चुकी है। (स्रोत प्राधिकरण) इससे पहले घर खरीदने वालों के समक्ष ऐसा कोई विधिक अधिकरण नहीं था जहां पर वह केवल इन्हीं मामलों के लिए अपील कर सकें।- केके खंडेलवाल, चेयरमैन, हरेरा गुरुग्राम
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