गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने एक जून से 26 जून तक वाहनों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 44 चालान काटे। पुलिस ने चालकों पर 4.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगा होने पर जब चालक द्वारा हॉर्न दिया जाता है तो काफी तेज आवाज करता है। यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि प्रेशर हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण होने के साथ ही अन्य वाहन चालकाें व राहगीरों को परेशानी होती है। ऐसे वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो