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Gurugram News: अवैध कॉलोनी काटने पर सात महिलाओं सहित आठ पर मुकदमा दर्ज

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पटौदी के गांव सैयद शाहपुर में काटी जा रही थी कॉलोनी, कारण बताओ नोटिस का भी नहीं दिया था जवाब
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अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) प्रवर्तन ने पटौदी क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने पर सात महिलाओं सहित आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विभाग ने यह मुकदमा हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट-1975 के तहत दर्ज कराया है। यह लोग विभाग से बिना अनुमति लिए ही कॉलोनी विकसित कर रहे थे।
डीटीपी प्रवर्तन विभाग को सूचना मिली थी कि पटौदी के गांव सैयद शाहपुर क्षेत्र में कुछ लोग अवैध रूप से कॉलोनी काट रहे हैं। जांच में सूचना सही पाई गई। इसके बाद विभाग ने मौके पर पहुंच कर काम रुकवा दिया। इसके बाद भी आरोपियों ने साइट पर काम बंद नहीं किया। बाद में विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर कॉलोनियों में हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। अप्रैल 2023 में विभाग की ओर से आरोपियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए।
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नोटिस का आरोपियों ने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। डीटीपी प्रवर्तन की ओर से अब थाना पटौदी में संतोष पत्नी मनोज कुमार, लतेश पत्नी केंद्रपाल, रविंद्र कुमार पुत्र बाबूलाल, ममता देवी पत्नी रविंद्र कुमार, बबिता पत्नी राजकुमार, उषा पत्नी संदीप कुमार, लाजवंती पत्नी परविंदर कुमार और रेनू यादव पत्नी देवेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले की जांच पीएसआई दीपेश को सौंपी गई है।
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