संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अदालत ने दो माह पहले जबरन कार में बैठाकर अवैध वसूली के मामले में आरोपी राहुल निवासी जयपुर, राजस्थान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने आरोपी की याचिका एक लाख रुपये के मुचलके पर मंजूर की है।
अभिनव सिंह ने 7 जुलाई 2024 को एक कॉल गर्ल बुलाई थी। लड़की कार में अन्य तीन व्यक्तियों के साथ आई थी। कॉल गर्ल समेत चारों लोगों ने अभिनव को कार में जबरन बैठाया। उसके साथ मारपीट की। साथ ही उसके खाते से 10600 रुपये जबरन ट्रांसफर करवा लिए थे। इसके अलावा उसके पास रखी नकदी ,मोबाइल फोन और एक सोने की चेन भी छीन ली थी। यह मामला थाना सेक्टर 37 ने दर्ज किया था।
इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी शिकायतकर्ता की कहानी मनगढ़ंत, झूठी और बेबुनियाद है। शिकायतकर्ता ने जिस नंबर से युवती को बुलाने की बात कही है उस नंबर या व्हाट्सएप चैट का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। बैंक ट्रांजेक्शन की जांच में पाया गया कि राशि एक अन्य व्यक्ति ओमप्रकाश के खाते में स्थानांतरित की गई थी, लेकिन चार्जशीट में इस खाते का कोई विवरण नहीं दिया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप और सबूत विरोधाभासी और संदेहास्पद हैं। चूंकि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी लंबे समय से हिरासत में है। ऐसे में उसे और हिरासत में रखना उचित नहीं होगा।