संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। लोन कंपनी के 7.32 लाख रुपये गबन करने के आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई है । राजस्थान निवासी आरोपी विकास खरिता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है।
शिकायतकर्ता जगवीर की सात मई 2023 को थाना पटौदी में दर्ज शिकायत के मुताबिक वह भारत फाइनेंशियल एनक्लूजन लिमिटेड में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात है। यह कंपनी गांव और शहर में गरीब महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। आरोपी विकास खरिता शाखा में कार्यरत था और पैसे बांटने और वसूली का काम करता था। आरोपी ने गांवों के सेंटरों से 7.32 रुपये की राशि संग्रह करके शाखा में जमा नहीं कराई और खुद गबन कर लिया ।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। वह दो दिसंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है। आगे अपने तर्क में कहा कि मामले की सुनवाई में बहुत समय लगेगा और उसे हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।