50 हजार रुपये के मुचलके पर मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। होटल में सहायक प्रबंधक के रूप कार्य करने के दौरान 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी विवेक शर्मा को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने आरोपी को पचास हजार के मुचलके पर जमानत दे दी।
एक नवंबर 2023 को थाना डीएलएफ में दर्ज एफआईआर के मुताबिक सेक्टर 29 में स्थित लेमन ट्री होटल में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत आरोपी विवेक शर्मा व सह-आरोपी तरुण रावत ने मई 2023 में इस्तीफा दे दिया था। कंपनी को उनके अलग होने के बाद पता चला कि दोनों कर्मचारियों ने कंपनी के साथ धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम दिया और लगभग 28 लाख रुपये का गबन किया है। उन्होंने होटल संचालन से नकद संग्रह, जिसे दैनिक आधार पर कंपनी के बैंक खातों में जमा किया जाना था, बैंक खातों में जमा नहीं किया गया तथा हेराफेरी को छुपाने के लिए इन कर्मचारियों ने खातों की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां की और खातों में हेरफेर किया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने अपनी दलील में कहा की आरोपी के द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। दो आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। अदालत ने अपने आदेश में बताया कि यह काफी हद तक सही है कि अभियोजन का मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर आधारित है। जिसे एकत्रित कर न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। इसलिए, वहां आवेदक द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। आवेदक को अगर जमानत नहीं दी तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।