फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gurugram News: गोली मारकर दोस्त की हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका रद्द

विज्ञापन
विज्ञापन
पैसों के लेन-देन का था विवाद, दो साल बाद भी नहीं मिली जमानत
विज्ञापन




संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। दोस्त की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी की दो साल बाद भी जमानत याचिका जिला अदालत ने रद्द कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने दिया है।

शिकायतकर्ता की ओर से थाना न्यू कॉलोनी गुरुग्राम में दर्ज एफआईआर के मुताबिक मृतक मनीष भारद्वाज का अपने दोस्त सन्नी कांत से पैसों का लेन-देन था। सात जून 2022 को मनीष अपने ड्राइवर के साथ एयर कंडीशनर लेने गये थे । रास्ते से आरोपी सन्नी भी गाड़ी में बैठ गया। दोनों में पैसों के लेनदेन पर बहस होने लगी । आरोपी सन्नी कांत मृतक को कहने लगा कि बार-बार पैसे मांगते हो आज ही सारा हिसाब कर देता हूं। इसी बहस के दौरान आरोपी ने कार में मृतक के पीछे से चार गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि 26 गवाहों में से सिर्फ 7 गवाहों से पूछताछ हुई है अगर आरोपी को रिहा कर दिया तो वह भाग सकता है । अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हत्या के मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी ।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें