आरोपी को 19 दिसंबर 2023 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। मासूम बच्ची के अपहरण करने और उसकी हत्या की धमकी देकर उसके परिजनों से दस लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी मोहन कुमार को 19 दिसंबर 2023 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
रंगदारी मांगे जाने की यह एफआईआर बादशाहपुर थाने में 14 दिसंबर को दर्ज की गई थी। अरविंद रंजन नामक व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि 11 दिसंबर की सुबह उसकी पत्नी के पास एक फोन आया। इसमें कॉल करने वाले ने उनकी चार साल की बेटी के अपहरण करने और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी का कहना था कि अगर वह बेटी को जिंदा देखना चाहते हैं तो दस लाख रुपयों का इंतजाम कर लें। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में मध्यप्रदेश के सागर जिले से मोहन कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट में जमानत अर्जी पर अपना पक्ष रखते हुए बचाव पक्ष ने कहा था कि पुलिस ने उनके मुव्वकिल को झूठा फंसा दिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने कुछ भी बरामद नहीं किया है। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से इस अर्जी पर विरोध जताते हुए कहा गया कि आरोपी ने मासूम बच्ची के नाम पर एक मां-बाप को फोन करके धमकी दी और रंगदारी मांगी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।