गुरुग्राम। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चला रही है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग देना है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने यह जानकारी दी। योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के लाभार्थियों को 71,000 रुपये, पिछड़े और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 41,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इसके साथ ही विधवा, अनाथ, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं की बेटियों को, खिलाड़ी महिलाओं को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। ब्यूरो