अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। रोजगार विभाग हरियाणा ने शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों से नवंबर में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक के पास गुरुग्राम का रिहायशी प्रमाण-पत्र होना चाहिए। आवेदक की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होने के साथ ही 1 नवंबर 2025 को तीन वर्ष पुराना पंजीकरण होना आवश्यक है। आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिहायशी व कमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक न हो या कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक न हो। प्रार्थी 12वीं पास या दसवीं के बाद दो वर्षीय कोर्स पास होना चाहिए। वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी, प्रशिक्षणर्थी अप्रेंटिस न हो। परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापित हो। आवेदक की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो। इच्छुक पात्र लाभार्थी अपने आवेदन 30 नवंबर तक http://hrex.gov.in पर भेज सकते हैं।