गुरुग्राम। सेक्टर 28 स्थित डीएलएफ फेज वन की संकरी सड़क पर बने स्टिल्ट प्लस चार मंजिलें मकानों की जांच होगी। संबंधित सरकारी अधिकारी और कोर्ट द्वारा तय टीम यह जांच कर पंजाब और हरियाणा कोर्ट को यह रिपोर्ट सौंपेंगी। मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायधीश शील नागू और न्यायधीश संजीव बेरी ने 29 जनवरी को दिए इस आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर डीएलएफ फेज वन की 12 से 15 फुट (2.5 से 3 मीटर तक) तक आंतरिक सड़क का मौके पर निरीक्षण किया जाए। अगली सुनवाई 17 फरवरी को रखी गई है। संवाद