गुरुग्राम। जिला अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दूसरे का प्लॉट बेचने के मामले में आरोपी दिल्ली के सदर बाजार निवासी किशोर कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डा. गगन गीत कौर की अदालत ने किशोर कुमार की जमानत याचिका खारिज की है। शिकायतकर्ता ने गांव वजीराबाद स्थित प्लाट रंदीप राज से उसके जीपीए धारक राहुल पासवान के माध्यम से खरीदा था। बाद में पता चला कि रंदीप राज ने 8 सितंबर 2023 को जीपीए रद्द कर दिया था और 23 अक्तूबर 2023 को उसी जमीन का रजिस्ट्री में मोहम्मद सलमान के पक्ष में कर दी। आरोप है कि बिक्री विलेख में असली मालिक की जगह दूसरे व्यक्ति की फोटो लगाई गई। किशोर कुमार ने रजिस्ट्री में गवाह बनकर पहचान की थी। संवाद