गुरुग्राम। उपायुक्त अजय कुमार ने निर्देश दिए हैं कि महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में जिला स्तर स्थानीय समिति (लोकल कमेटी) का गठन अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अधिनियम के अनुरूप स्थानीय समिति का गठन किया जा चुका है, जो जिला स्तर पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का विधिसम्मत निपटान करती है। यह समिति उन मामलों की सुनवाई करती है, जहां शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध हो, संस्थान में 10 से कम कर्मचारी कार्यरत हों, आन्तरिक समिति का गठन न किया गया हो अथवा घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं शिकायत दर्ज कराना चाहें। ब्यूरो