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Gurugram News: बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्क

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गुरुग्राम। देवउठनी ग्यारस पर सामाजिक प्रथा बाल विवाह होने का अंदेशा बना रहता है, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी अपराध है। ऐसे में बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्क है। डीसी अजय कुमार के निर्देशानुसार, संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग की ओर से देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चलाकर खंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी गुरुग्राम मधु जैन ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिलाओं व आमजन को बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने का आह्वान किया जा रहा है, जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। विवाह में सेवा देने वाले टेंट, हलवाई, पंडित, केटरर, प्रिंटिंग प्रेस वालों से भी आह्वान किया है कि ऐसे किसी भी विवाह कार्यक्रम में शामिल न हो। अन्यथा उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह के आयोजन से संबंधित जानकारी देने के लिए पुलिस हेल्पलाइन 112, मैजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क कर सूचना दे सकते हैं।
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