गुरुग्राम। नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में गिरफ्तार नाइजीरियाई मूल के आरोपी उगोचुकु डेविड उर्फ जॉन की जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने खारिज कर दी है। मामले की गंभीरता के कारण अदालत ने यह निर्णय लिया। सदर थाना पुलिस ने 16 जून 2025 को विमल को 1060 ग्राम सल्फा और 117 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा था। विमल ने पूछताछ में उगोचुकु डेविड का नाम बताया। डेविड की गिरफ्तारी के बाद उसने ओकोली रोमानुस का नाम लिया। पुलिस ने छापे में अन्य विदेशी नागरिकों से 788 ग्राम कोकीन और 2.034 किलोग्राम कच्चा माल बरामद किया। डेविड के पास भारत में रहने के वैध दस्तावेज भी नहीं थे। अभियोजन ने उसके आपराधिक इतिहास का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि ड्रग तस्करी नेटवर्क के मास्टरमाइंड को कोई ढील नहीं मिलनी चाहिए। संवाद