एक जनवरी 2022 हो हुआ था हादसा, गलत दिशा से आ रहा था ट्रक
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब डेढ़ साल पहले पलवल रोड से घर जाते समय गलत दिशा में आ रहे ट्रक की चपेट में आने से घायल हुए युवक को नौ लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही मुआवजा राशि सात प्रतिशत ब्याज दर के साथ युवक को दी जाएगी। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने दिया है। पीड़ित मुकेश कुमार ने 30 लाख रुपये के मुआवजे के लिए अदालत में याचिका लगाई थी।
तहसील तावडू के गांव सूंढ निवासी मुकेश कुमार (28) ने अपनी याचिका में बताया कि पिछले साल एक जनवरी को वह अपने परिवार के साथ पलवल रोड से घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान गांव सिलानी के पास गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में वह उसके परिवार का सदस्य रवि व उसका बेटा पीयूष घायल हो गया था। याचिका में बताया गया कि ट्रक पलवल निवासी सादिक चल रहा था। हादसे में पीड़ित मुकेश को कई सर्जरी से गुजरना पड़ा था। ट्रिब्यूनल ने पीड़ित को नौ लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।