वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई माेनू की कोर्ट में पेशी, अगली सुनवाई 30 नवंबर को
संवाद न्यूज एजेंसी
पटौदी। एक युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में पटौदी थाना पुलिस ने भोंडसी जेल में बंद आरोपी मोहित उर्फ मोनू मानेसर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस ने अपनी इस चार्जशीट में वादी समेत कुल 28 लोगों को गवाह बनाया है। इसमें थाने के तत्कालीन प्रभारी के साथ ही मधुबन करनाल स्थित एफएसएल के निदेशक भी शामिल हैं। चार्जशीट पेश किए जाने के बाद मोनू मानेसर के इस मामले की सुनवाई अब जिला एवं सत्र न्यायालय में होगी। कोर्ट ने इसके लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई सब डिवीजन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की कोर्ट में हुई। इसी बीच पटौदी पुलिस भी वहां चार्जशीट के साथ पहुंच गई। इससे पहले सुरक्षा कारणों के चलते माेनू की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में मोनू मानेसर को आईपीसी की धारा-307 के साथ ही 25 आर्म्स एक्ट और आईपीसी-147/148/149 व 120बी का आरोपी बनाया है।
मोनू मानेसर के वकील सतीश कुमार भारद्वाज ने बताया कि न्यायालय में पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश किए जाने के बाद सेशन ट्राॅयल के लिए जिरह हुई। इसके बाद अब मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में ही होगी। वहीं पर मोनू की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी।
क्या है मामला:
इसी साल 6 फरवरी 2023 को पटौदी के बब्बरशाह मोहल्लें में दो पक्षों के बीच हुए झगडे़ में मोहिन पुत्र मुबीन खान की कमर में गोली लगी थी। इस पर घायल के पिता मुबीन खान की ओर से पटौदी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मोहित उर्फ मोनू मानेसर को नामजद किया गया था। वादी ने बताया था कि उसका बेटा घटना वाली रात करीब 9 बजे दुकान से सामान लेने गया था। वहां दो पक्षों के बीच झगड़े के दौरान ही उसके बेटे की कमर में गोली मार दी गई।
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प्रोडक्शन वारंट पर राजस्थान से लाई थी पटौदी पुलिस:
मोनू मानेसर को नूंह पुलिस ने भड़काऊ भाषण के मामले में गिरफ्तार किया था। उसी दिन राजस्थान पुलिस उसे नासिर-जुनैद हत्याकांड में प्रोडक्शन वारंट पर ले गई थी। इसके बाद पटौदी थाना पुलिस इस जानलेवा हमले के मामले में माेनू को राजस्थान से लेकर आई थी। तभी से माेनू मानेसर स्थानीय जेल में बंद है।