जाली कागजात बनाकर व्यापारी से 91.25 लाख की धोखाधड़ी
क्रॉसर...
- निर्माणाधीन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट दिलाने के नाम पर की ठगी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-43 स्थित निर्माणाधीन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर जाली कागजात बनाकर दिल्ली के व्यापारी से 91.25 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी से आरोपी ने दो माह के भीतर बैंक और नकदी के माध्यम से रुपये लिए। इसी बीच सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट नंबर-8 की जांच कराने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पीड़ित ने सुशांतलोक थाना पुलिस में प्रवीण कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। दिल्ली सराय रोहिल्ला स्थित विवेकानंद पुरी निवासी रणबीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने गुरुग्राम में फ्लैट खरीदने के लिए अपने साढू जयपाल सिंह के माध्यम से गुरुग्राम सेक्टर-43 रैनबो अपार्टमेंट फ्लैट नबंर-1202 निवासी प्रवीण गुप्ता से मुलाकात की। प्रवीण ने उनको बताया कि सेक्टर-43 स्थित निर्माणाधीन द बजरंग को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में उसके और उसकी बुआ पवित्रा के नाम से दो फ्लैट बुक हैं। दोनों फ्लैट के लिए 1.42 करोड़ में सौदा तय हो गया। इसके बाद प्रवीण कुमार ने जाली शेयर सर्टिफिकेट नंबर-8 तैयार कर पीड़ित को दिखाया। इसके बाद पीड़ित रणबीर सिंह ने फरवरी और मार्च में 91.25 लाख का भुगतान कर दिया, जिसमें 63.05 लाख बैंक और 28.20 लाख का नकद भुगतान किया। पुलिस के मुताबिक सोसाइटी का ड्रॉ निकलने की तारीख टलने के बाद उन्होंने सोसायटी प्रबंधन से जांच पड़ताल की तो सामने आया कि प्रवीण गुप्ता और उनकी बुआ समेत अन्य के नाम से ऐसा कोई फ्लैट ही बुक नहीं है। प्रबंधन की ओर से शेयर सर्टिफिकेट नंबर-8 को भी फर्जी करार दिया गया। इसके बाद उन्होंने शिकायत दी।
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