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छुट्टी के लिए 15 दिन पहले आवेदन जरूरी : डीएचबीवीएन

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गुरुग्राम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने कर्मचारियों के बिना स्वीकृत अवकाश पर जाने को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के आदेशानुसार अब सभी कर्मचारियों को अवकाश लेने से कम से कम 15 दिन पहले कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को आवेदन देना होगा। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए ही छुट्टी पर चले जाते हैं या समय पर आवेदन प्रस्तुत नहीं करते, जिससे काम प्रभावित होता है और अन्य कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है। इस स्थिति को देखते हुए प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रवक्ता संजय चुघ ने बताया कि अगर कोई कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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