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गंदगी फैलाने के आरोप में 120 लोगों का चालान

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गुरुग्राम। शहर में गंदगी फैलाने के आरोप में 120 लोगों का फरवरी के पहले सप्ताह में नगर निगम के अधिकारियों ने चालान किया है। इनमें बल्क वेस्ट जनरेटर, कचरा अलग नहीं करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल, कचरा फैलाने और खुले में शौच करने वाले शामिल हैं। इन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि शहर के जोन-3 क्षेत्र में सभी सैनिटेशन स्क्वायड विशेष अभियान चला रहे हैं। इसके तहत इस जोन के सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां दौरा करके नियमों का पालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है। अगर कोई अवहेलना पाई जाती है तो नियमानुसार उनका चालान किया जा रहा है। इसी जोन में स्थित एक्सक्लूसिव फ्लोर्स सोसाइटी का भी चालान किया गया है, क्योंकि यहां पर नियमानुसार कंपोस्ट प्लांट स्थापित नहीं किया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें अपने स्तर पर ही कचरे का निष्पादन करना होगा। जिन 120 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। उनमें कचरा अलग नहीं करने के मामले में 7 व्यक्ति शामिल हैं। प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले 65 व्यक्तियों, कचरा फैलाने के मामले में 38 और खुले में शौच करने के मामले में 9 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं। इन सभी उल्लंघनकर्ताओं पर लगभग एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार सभी लोग ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का पालन करें। इधर-उधर कचरा न फैलाएं। सभी नागरिक शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं बेहतरीन बनाने में अपना योगदान दें।
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