गुरुग्राम। इस वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई तक प्रापर्टी टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि 31 अगस्त तक प्रापर्टी टैक्स जमा करने वालों को ब्याज में 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। नई व्यवस्था के अनुसार, वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट का लाभ उन करदाताओं को मिलेगा, जो 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया कर जमा करेंगे और अपनी संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन भी पूरा करेंगे। ब्यूरो