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Ghaziabad News: बीटेक छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म में युवक दोषी

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गाजियाबाद। मोदीनगर क्षेत्र में बीटेक छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक आदित्य तोमर उर्फ विशु तोमर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर बुधवार को सुनवाई होगी। अदालत ने सीमा, नीतू, संजू उर्फ बिट्टू तोमर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मोदीनगर निवासी एक व्यक्ति ने मोदीनगर थाने में 10 सितंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में व्यक्ति ने बताया था कि उनकी बेटी बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। मोदीनगर में ही रहने वाला युवक आदित्य तोमर उर्फ विशु 10 सितंबर 2021 को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मोदीनगर के सीकरी स्थित पेट्रोल पंप के पास से एक फरवरी 2022 को आदित्य तोमर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बीटेक छात्रा को बरामद कर लिया था। पुलिस पूछताछ के दौरान बीटेक छात्र ने अपहरण करने के मामले में आदित्य तोमर उर्फ विशु, सीमा, नीतू संजू उर्फ बिट्टू तोमर के नाम बताए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अन्य केसों में आरोपी आदित्य तोमर को प्रशासन की रिपोर्ट पर डासना जेल से बहराइच जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के लिए आदित्य तोमर को बहराइच जेल से गाजियाबाद लाया गया। मामले की अंतिम सुनवाई मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर आदित्य तोमर को दोषी करार दिया है।
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