साहिबाबाद। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिले में बिना एसटीपी और ईटीपी के चलने वाले रेस्त्रां व होटल की रिपोर्ट जमा कर दी। अब अधिकारियों को एनजीटी से आदेश का इंतजार है।
याचिकाकर्ता प्रसून पंत ने बताया कि उनकी और प्रदीप डाहलिया की याचिका पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण (यूपीपीसीबी) को रेस्त्रां व होटल की पूरी जानकारी बनाकर जमा करने को कहा था। बोर्ड के अधिकारी ने अपनी लगभग 500 पेज की रिपोर्ट में कई संस्थानों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें कम से कम 36 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले रेस्त्रां और होटल्स शामिल हैं। इन्हें सीटीओ प्रदान किया गया है, जबकि ऐसे कई मामलों में संस्थाएं सीवेज को सीधे नगर निगम के सीवर में छोड़ रही हैं। सीपीसीबी के दिशानिर्देश के अनुसार रेस्त्रां और होटल में अपशिष्ट जल को प्रवाह के लिए ईटीपी या एसटीपी होना आवश्यक है। सोमवार को मामले में सुनवाई होने के बाद एनजीटी के आदेश जारी होने का इंतजार हो रहा है।
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