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Bulandshahar News: बकाया जीएसटी के ब्याज और अर्थदंड में सौ फीसदी तक छूट

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ब्याज माफी योजना की बैठक में मौजूद व्यापारी और जीएसटी अ​धिकारी। स्रोत : संगठन
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बुलंदशहर। मंडी फतेहगंज में शनिवार शाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला कार्यालय पर जीएसटी विभाग के अधिकारी और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। जिसमें जीएसटी के उपायुक्त ने बैठक कर व्यापारियों व करदाताओं को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना-2026 की जानकारी दी। कहा कि इसके तहत व्यापारियों को बकाया जीएसटी के ब्याज और अर्थदंड में सौ फीसदी तक छूट मिल सकती है।
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उपायुक्त बबलेश तिवारी ने व्यापारियों को बताया कि पात्र करदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के वस्तु एवं सेवा कर के पूर्व बकाए पर ब्याज और अर्थदंड में 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह योजना 16 अक्तूबर 2026 से प्रभावी है और 15 जनवरी 2027 तक व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसके सक्सेना ने कहा कि 10 लाख रुपये तक जिन व्यापारियों का बकाया है उनका 100 प्रतिशत कर माफ किया जाएगा। जितना अभी ब्याज है वह निश्चित बकाया की दरों पर विभिन्न स्लैब में माफ किया जाएगा। जिलाध्यक्ष नरेश गोयल ने कहा कि विभाग अभी भी 100, 200 व 400 रुपये बकाया होने पर भी नोटिस भेज रहा है, इसको बंद करना चाहिए। जीएसटी अफसरों ने कहा कि ई-जेनरेट मैसेज होने की वजह से नोटिस जारी हो रहे हैं। अगर इनका संतोषजनक जवाब मिलता है तो नोटिस ड्राप कर दिए जाएंगे। बैठक में जिला महामंत्री अनुराग अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष राजीव बंसल, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिन गोयल, जिला सचिव सुमित महेश्वरी, नगर प्रभारी विजय गुप्ता समेत हितेश आनंद आदि मौजूद रहे।
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