आज से बिना रजिस्ट्रेशन नहीं बेच सकेंगे तंबाकू उत्पाद
गाजियाबाद। नगर निगम क्षेत्र में शनिवार से बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस शुल्क जमा किए दुकानदार तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। स्ट्रीट वेंडिंग नीति के तहत अस्थायी दुकानों से 200 व स्थाई दुकानों से एक हजार रुपये सालना लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।
तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के लिए शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। कोई भी दुकान शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज की परिधि में नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक रहेगी। अलग से धूम्रपान जोन निर्धारित किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दुकानदार की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। दुकानदार के पास आधार कार्ड होना चाहिए, जिले से बाहर का आधार कार्ड होने की दशा में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक है। थोक स्थायी दुकानदारों को 5000 लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा। एक साल बाद दोबारा नवीनीकरण के लिए 5000 का शुल्क जमा करना होगा। स्थायी विक्रेताओं को 200, फुटपाथ पर गुमटी और अस्थायी दुकानों के लिए 100 रुपये नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा। मॉल में चल रहे हुक्काबार का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
सर्वे टीम में छह विभागों के अधिकारी
सर्वे टीम के नोडल प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश ने बताया कि दुकानों के सर्वे में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सेल टैक्स विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी टीम में शामिल हैं। सर्वे चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम में आवेदन फार्म जमा किया जा सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन दुकान चलाने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।