गाजियाबाद। किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी ऋषि उर्फ मोनू को पॉक्सो कोर्ट ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश लालबाबू यादव ने दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि विजयनगर थाना क्षेत्र रहने परिजन 24 मई 2015 की शाम को किशोरी के दादा को अस्पताल लेकर गए थे। इस कारण किशोरी घर में अकेली थी। उसी समय ऋषि वर्मा उर्फ मोनू जबरन उसके घर में घुस कर उससे छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने शोर मचाया तो वह भाग गया। अगले दिन 25 मई को किशोरी के स्कूल जाते समय दोबारा छेड़छाड़ की। किशोरी ने इसकी जानकारी परिजनों की दी। उसके बाद किशोरी के पिता ने ऋषि वर्मा उर्फ मोनू के खिलाफ विजय नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद छह अगस्त 2015 को आरोप पत्र पेश कर दिया था। पुलिस ने पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।