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दुकानों पर भीड़ बढ़ी तो बंद करा दी जाएगी दुकानें

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माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें मंगलवार से खुल गयी हैं। इसके अलावा सीमेंट सरिया आदि की भी दुकानें खुलने के आदेश हैं।लेकिन इन सबके बीच भीड़ बढ़ने और शारीरिक दूरी का पालन कराना एक बड़ी चुनौती होगी। लोगों से सामुदायिक दूरी का पालन कराने के लिए पंचायती राज विभाग ने दुकानदार को कड़े निर्देश दिए हैं। अगर कहीं से भी लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई कर दुकान बंद कराई जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शासन और जिला प्रशासन के आदेश पर ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानदारों को दुकान पर कोरोना से बचाव की पूरी व्यवस्था करनी होगा। दुकान पर आने वाले ग्राहकों के हाथ सेनेटाइजर से साफ कराने के साथ ही उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराना होगा। इसके अलावा दुकान पर सिर्फ चार से पांच लोग ही ही रहें। दुकानों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान को दी गई है। किसी भी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने पर दुकानों के साथ ही संबंधित अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होगी। लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर ग्राम पंचायत के प्रधान को अपने गांव की दुकानों की रिपोर्ट रोजाना फोटो के साथ देनी होगी। साथ ही दुकानदार का नाम और पते की जानकारी भी विभाग को उपलब्ध करानी होगी। अगर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुकानदार की लापरवाही सामने आती है तो उस दुकान को तुरंत बंद करा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में निगरानी करने के लिए एक समिति बनाई गई है समिति में गांव के ही तीन जिम्मेदार लोगों को रखा गया है। जो दुकानदारों की लापरवाही की रिपोर्ट पंचायती राज विभाग को देंगे रिपोर्ट के आधार पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ---
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