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Ghaziabad News: खोड़ा में बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी दुकानदार बरी

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गाजियाबाद। खोड़ा क्षेत्र में बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के तीसरे आरोपी दुकानदार को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसे कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाया, जिससे आरोपी को सजा दी जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ित बच्ची ने अपने बयान में दुकानदार का नाम नहीं लिया था इसलिए आरोपी को बरी किया जाए। बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो सगे भाइयों को अदालत पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद बच्ची ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था। खोड़ा में रहने वाली 12 वर्ष की बच्ची की मां ने पांच सितंबर 2022 को खोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि जिस मकान में किराए पर रहती थी, उसी मकान में तीसरे तल पर दो सागे भाई भी किरायेदार थे। बच्ची के मां-बाप ड्यूटी पर चले गए थे। इस दौरान दोनों भाइयों ने बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में मकान के पास के दुकानदार को भी आरोपी बनाया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पांच अक्तूबर 2022 को बच्ची ने बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद मामले की विवेचना के दौरान दुकानदार, उसकी रिश्ते की मौसी और उसकी नाबालिग सहेली का नाम भी प्रकाश में आया था। आरोप था कि दुकानदार भी बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था। बाद में पुलिस ने दुकानदार को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। महिला की फाइल अदालत में अलग चल रही है जबकि किशोरी के मामले की सुनवाई बाल किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
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