गाजियाबाद। विजयनगर क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को शुक्रवार को अदालत ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि युवती नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करती थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात रौनी से हुई। रौनी ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर एक फरवरी 2022 को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने रौनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले में पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोषी रौनी को सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।