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Ghaziabad News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष कारावास

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माई सिटी रिपोर्टर
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गाजियाबाद। विजयनगर क्षेत्र में 11 वर्ष पहले किशोरी से दुष्कर्म के दोषी चाय विक्रेता जॉनी को पॉक्सो कोर्ट ने सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश लालबाबू यादव ने दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार किशोरी के पिता ने विजयनगर थाने में नवंबर 2013 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी के पिता ने थाने में बताया था कि उनकी बेटी एक नवंबर 2013 को लापता हो गई थी। परिजनों ने उसे सभी संभावित स्थानों पर तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली थी। पांच नवंबर 2013 को पड़ोस में रहने वाला जॉनी और उसका भाई संजय लापता किशोरी के पिता के पास पहुंचे थे। पिता से संजय ने कहा था कि उसके भाई जॉनी के साथ बेटी की शादी करवा दे। यह भी बताया था कि उनकी बेटी संजय और जॉनी के कब्जे में थी।
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किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जॉनी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। दोबारा शिकायत करने पर पुलिस ने 21 नवंबर 2013 को जॉनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने बयान दिया था कि जॉनी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद पुलिस ने जाॅनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियाेजन पक्ष की तरफ से कुल सात गवाह पेश किए गए थे।
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