फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ghaziabad News: 14 अक्तूबर तक लागू की गई धारा 163

विज्ञापन
विज्ञापन
गाजियाबाद। कमिश्नरेट में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, जन्माष्टमी, चेहल्लुम, गणेश चतुर्थी, बाराबफात, विश्वकर्मा पूजा, महाराजा अग्रसेन जयंती, महात्मा गांधी जयंती, दशहरा पर्व के लिए सुरक्षा के मद्देनजर 14 अक्तूबर की मध्यरात्रि तक धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी. ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कमिश्नरेट में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। किसी भी प्रकार के प्रदर्शन व धरना या कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें