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Allahabad HC: स्कूलों को लौटाना होगा कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15 फीसदी, अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

Sat, 29 Apr 2023 05:40 PM IST
Digvijay Singh माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद

सार

सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने का भरोसा दिया है। ज्ञापन देने वालों में रवि शर्मा, अशरफ खान, कपिल देव त्यागी, सुनील दत्त त्यागी आदि मुख्य रूप से शामिल है।
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान छात्रों से वसूली गई फीस का 15% स्कूल स्वामी वापस करें। गाजियाबाद में शनिवार को अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर फीस वापस कराए जाने की मांग की है।

 

अधिवक्ता अमित नेहरा के नेतृत्व में शनिवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। अधिवक्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोरोना के दौरान विद्यालयों द्वारा प्राप्त शुल्क का 15% अविलंब समायोजित/वापस किए जाने का आदेश दिया है। 

 

 

गाजियाबाद के विभिन्न विद्यालयों में अधिवक्ताओं के बच्चे भी अध्ययन कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं द्वारा जनहित याचिका के मामले में पारित आदेश के अनुपालन में कोरोना के दौरान छात्रों से वसूल की गई स्कूल फीस वसूली गई थी, जिसका 15% विद्यालयों द्वारा शीघ्र वापस  कराया जाए। 

 

सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने का भरोसा दिया है। ज्ञापन देने वालों में रवि शर्मा, अशरफ खान, कपिल देव त्यागी, सुनील दत्त त्यागी आदि मुख्य रूप से शामिल है।

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