इंदिरापुरम। राजहंस कुटुंब सोसायटी के एओए का बैंक खाता डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से बृहस्पतिवार को फ्रीज कर दिया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार निखिलेश रंजन ने बताया कि एओए पर वित्तीय अनियमितताओं, विभिन्न सरकारी संस्थाओं से जुड़े अनुपालन पूरे नहीं करने व यूपी अपार्टमेंट एक्ट-2010, आदर्श उप-विधि-2011 और सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के प्रावधानों के उल्लंघन के भी आरोप हैं। एओए ने आठ दिसंबर 2025 और सात जनवरी 2026 के आदेशों का भी पालन नहीं किया। इसके मद्देनजर दो जुलाई 2026 को बैंक खाता फ्रीज करने का निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही एओए को सात दिनों के भीतर सभी निर्देशों का पालन कर कार्यालय को अवगत कराने के आदेश दिए गए हैं।
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