इससे पहले 24 सितंबर को काला पत्थर रोड स्थित आम्रपाली विलेज सोसायटी में बाहर से लौट रहे 11 वर्षीय बच्चे को आवारा कुत्ते ने काटा था। बच्चे के शोर मचाने पर आस-पास के लोगों ने उसे बचाया था। सोसायटी के साहिल अंसारी ने बताया कि उनका बेटा अर्श अंसारी सुबह 11 बजे सोसायटी में नीचे उतरा था। घर लौटते वक्त कुत्ते ने उसके पैर में काट लिया। इस सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।
सात सितंबर को राजनगर एक्सटेंशन की चार्म्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में एक महिला अपने पालतू कुत्ते को ले जा रही थी। इसी बीच कुत्ते ने लिफ्ट में मौजूद एक बच्चे को काट लिया। महिला दर्द से कराहते बच्चे को संभालने या पूछने के बजाय लिफ्ट में चुपचाप खड़ी रही। बच्चे के पिता की शिकायत पर नंदग्राम थाना में मामला दर्ज हुआ था।
29 अगस्त को लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के राहुल गार्डन कॉलोनी में घर के बाहर झूला झूल रही सात साल की बच्ची की कान को पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने काट लिया था। बच्ची के पिता प्रेम के मुताबिक कुत्ते ने पहले उनकी बेटी को झूले से नीचे गिराया था। फिर अपने मुंह से खींच कर कुछ दूर ले गया। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग और पड़ोसी आए। सभी लोग बच्ची को कुत्ते से बचाने लगे। लेकिन कुत्ते ने नहीं छोड़ा और बच्ची को अपने मुंह से पटकने लगा। इस दौरान बच्ची रोती हुई मदद मांग रही थी। इसके बाद कुत्ते को किसी ने डंडा मारा। डंडा लगने के बाद कुत्ते ने बच्ची को छोड़ा। तब तक कुत्ता बच्ची का कान काट चुका था।
पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने आठ सितंबर को संजय नगर सेक्टर-23 में मासूम कुश त्यागी (10) पर अचानक हमला कर दिया था। उसे 150 टांके लगाए गए थे। घटना के लगभग डेढ़ महीने बाद बुधवार को कुश स्कूल जा पाया। वह कई दिनों तक सहमा हुआ रहा था। उपचार पर कई लाख रुपये खर्च हो गए। इस मामले में नगर निगम ने कुत्ते के मालिक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज किया था।
कुत्तों के हमलों की घटनाओं के मद्देनजर सोसायटियों में कई नियम बनाए गए लेकिन इनका पालन नहीं हो पा रहा है। ये नियम इस तरह से थे।
1. कुत्ते का पंजीकरण कराकर सोसायटी के दफ्तर में रसीद जमा करानी होगी।
2. कुत्ते का टीकाकरण अनिवार्य है, इसकी रसीद भी दफ्तर में देनी होगी।
3. कुत्ता हिंसक नस्ल का है तो उसका प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य है।
4. कुत्ते को बाहर घुमाते समय उसके मुंह पर मजल (मास्कनुमा प्लेट) बांधनी होगी।
5. सोसायटी में पार्क जैसे कॉमन एरिया में नहीं ले जाया जाएगा कुत्ता।