गाजियाबाद। 31 दिसंबर की रात को होटल, रेस्तरां, ढाबों, क्लब, बैंक्वेट हॉल में रात्रि एक बजे तक ही लोग पार्टी कर सकेंगे। डीजे पर तेज आवाज में गाने बजाकर उत्पात मचाने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि 30 दिसंबर से लेकर पांच जनवरी तक यह नियम लागू होगा। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ 223ए के तहत कार्रवाई होगी। खुले में शराब पीने पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी। पार्किंग स्थलों में कोई भी वाहन बिना चेकिंग के दाखिल नहीं होगा। कोई भी शराब पीकर वाहन चलाता मिला तो सख्त कार्रवाई होगी।