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Ghaziabad News: भाजपा नेता पर हमले में लापरवाही पर चौकी इंचार्ज और मुख्य आरक्षी निलंबित

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साहिबाबाद। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रिजवान अहमद पर पुलिसकर्मियों के सामने हमले के बाद डीसीपी विवेक चंद्र ने सोमवार को शालीमार गार्डन चौकी इंचार्ज योगेश कुमार और मुख्य आरक्षी वाजिद अली को निलंबित कर दिया है। डीसीपी ने दोनों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए। दोनों पर आरोप है कि इन्हें पूर्व में मामले की जानकारी देकर दोनों पक्षों को मुचलकों पर पाबंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने में लापरवाही बरती गई। वहीं, अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जगह-जगह दबिश दे रही है।
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भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व अध्यक्ष रिजवान अहमद और साहिबाबाद में रहने वाले अब्दुल कादिर के बीच शालीमार गार्डन में भारत माता चौक पर एक दुकान के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों के बीच यह विवाद 2019 से है। रविवार शाम को भाजपा नेता रिजवान अहमद दुकान के पास बैठे थे। आरोप है कि दूसरे पक्ष से अब्दुल कादिर अपने भतीजे अब्दुल साबिर उसके दो बेटे आदिल व कादिर कई महिलाओं के साथ उनके पास पहुंचे। वहां दोनों के बीच दुकान के स्वामित्व व किराये को लेकर वार्ता हुई। आरोप है कि वार्ता के दौरान कहासुनी बढ़ने पर अब्दुल कादिर पक्ष ने रिजवान अहमद पर हमला कर दिया। महिलाओं ने उन्हें पकड़कर जमकर पीटा और कुर्ता फाड़ दिया। वह जान बचाकर भागने लगे तो भीड़ ने दौड़ा-दौड़ाकर उन पर हमला किया। महिलाओं ने उनसे जमकर अभद्रता की। इतना ही नहीं, घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रिजवान अहमद को कब्जे में लेकर बचाव का प्रयास किया तो महिलाएं और लोगों ने उन्हें पुलिसकर्मी के सामने ही पकड़कर जमकर पीटा। इसका वीडियो भी व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
शालीमार गार्डन चौकी इंचार्ज ने बरती लापरवाही :
भाजपा नेता पर हमले के मामले में शालीमार गार्डन चौकी इंचार्ज योगेश कुमार और मुख्य आरक्षी वाजिद अली पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। डीसीपी विवेक चंद्र का कहना है कि भाजपा नेता और दूसरे पक्ष के बीच विवाद 2019 से चल रहा है। इसकी विवेचना एसीपी भास्कर वर्मा कर रहे हैं। पिछले दिनों ही चौकी इंचार्ज को दोनों पक्षों को मुचलके में पाबंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मुख्य आरक्षी और चौकी इंचार्ज दोनों ने अपने कार्यों में लापरवाही बरती।
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इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, चार हो चुके हैं गिरफ्तार
रिजवान अहमद ने साहिबाबाद पुलिस को अब्दुल साबिर सलमानी, आदिल सलमानी, अब्दुल कादिर सलमानी, अब्दुल साबिर की पत्नी, अब्दुल कादिर की पत्नी, आदिल की पत्नी व 40-50 अज्ञात लोगों पर धारा 147, 148, 307 और 427 में मुकदमा दर्ज कराया है। डीसीपी ने बताया कि चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में जगह-जगह दबिश दे रहे हैं।
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