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Ghaziabad News: न्यायालय के आदेश पर विधायक और पति सहित आठ के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

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मोदीनगर। न्यायालय के आदेश पर 270 वर्ग मीटर के प्लॉट का फर्जी मुख्यतारनामा तैयार कर बैनामा करने के मामले में मोदीनगर पुलिस ने विधायक डॉ. मंजू शिवाच और उनके पति सहित आठ के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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जनपद मेरठ स्थित थाना बह्रमपुरी क्षेत्र के नूरनगर निवासी पंकज कुमार की ओर न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार मोदीनगर की गोविंदपुरी कॉलोनी निवासी प्रमोद कुमार जैन व रामचंद्र जैन से वर्ष 2016 में उन्होंने एक कॉलोनी में 270 वर्गमीटर का प्लॉट खरीदा था। इसके बाद प्रॉपटी डीलर हाजी वासिद के माध्यम से इस प्लॉट का सौदा बैंक कॉलोनी निवासी विधायक डॉ. मंजू शिवाच व उनके पति डॉ. देवेंद्र शिवाच से हो गया। उन्होंने पंकज को दस लाख रुपये का भुगतान बैंक के माध्यम से कर दिया और बाकी रकम बैनामा के समय देने की बात तय हुई।
पंकज का आरोप है कि बाद में उसे पता लगा कि इस प्लांट का कथित रूप से फर्जी मुख्यतारनामा तैयार कर वर्ष 2022 में बैनामा कर लिया गया। पंकज ने इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद पंकज ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया। एसीपी ज्ञानप्रकाश राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर विधायक डॉ. मंजू शिवाच, डॉ. देवेंद्र शिवाच, बाबू निवासी किदवईनगर, रईसा और यामीन निवासी कंकरखेड़ा, हाजी वासिद निवासी इकबालनगर मेरठ,खतीजा बालैनी बागपत और मारूफ मलिक निवासी चमन पार्क नई दिल्ली के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं विधायक डॉ. मंजू शिवाच का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। राजनीतिक षड़यंत्र के तहत उनका नाम घसीटा जा रहा है। उन पर उनके पति पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी।
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