गाजियाबाद। 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज कुमार मिताक्षर ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली के निर्देश पर 14 सितंबर शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी।
लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिलाध्यक्ष जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार के निर्देशन में किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, वादकारी दीवानी, फौजदारी के लघु मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम, बैंक रिकवरी, मोटरयान चालान, पारिवारिक विवाद, उत्तराधिकार वाद व दांपत्य विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।