गाजियाबाद। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर 13 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार के निर्देशन में होगा। इसमें आपराधिक शमनीय वाद, पराक्रम्य लिखित अधिनियम, श्रमविवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली व जल बिल विवाद, वादकारी दीवानी, फौजदारी के लघु मामले, मोटर दुर्घटना बीमा क्लेम, बैंक रिकवरी, मोटरयान चालान, पारिवारिक विवाद, उत्तराधिकार वाद एवं दाम्पत्य विवादों के निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर होंगे।