कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने वाला दोषी करार
गाजियाबाद। भोजपुर क्षेत्र में कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम रामचंद्र यादव-1 की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिराज भाटी ने बताया कि भोजपुर क्षेत्र के भटजन गांव में वेदपाल की 16 दिसंबर 2014 की रात करीब आठ बजे अपनी पत्नी कृष्णावती से घरेलू मामले में मामूली कहासुनी हो गई थी। गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी थी। मामले में उनके ही बेटे मोंटी ने पिता वेदपाल के खिलाफ हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने वेदपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सात गवाह पेश किए गए। अदालत ने पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर दोषी करार दिया है।