साहिबाबाद। शहर में 50 से अधिक ऐसे होटल और रेस्तरां संचालित हैं जिनके पास यूपीपीसीबी का अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं है। एनजीटी में चल रहे एक मामले के सिलसिले में जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर में संचालित होटल और रेस्तरां का निरीक्षण किया तो यह खुलासा हुआ है। अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दी है।
विभाग ने कुल 170 होटल रेस्टोरेंट को सूचीबद्ध करते हुए रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संचालित 170 होटल और रेस्तरां में से 58 होटल व रेस्तरां संचालकों ने यूपीपीसीबी से एनओसी नहीं ली है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक अन्य मामले में भी यही सूची उच्चतम न्यायालय में लंबित है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि होटल और रेस्तरां का एक मामला एनजीटी में है। एनजीटी के आदेश पर ही विभाग ने सर्वे किया है जिसमें यह हकीकत सामने आई है। उन्होंने यह रिपोर्ट एनजीटी में तो जमा कर ही दिया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी भेज दी है ताकि आदेशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सके।
इनसेट
यह है मामला
पर्यावरण कार्यकर्ताओं प्रसून पंत और प्रदीप दहलिया ने अप्रैल 2023 में एनजीटी में एक याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया था कि गाजियाबाद क्षेत्र की 21 संस्थाएं प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन नहीं कर रही हैं, जैसे कि यूपीपीसीबी की एनओसी नहीं होना और इस तरह पर्यावरण को प्रदूषित करना। याचिकाकर्ताओं ने अपने मूल आवेदन में आरोप लगाया था कि यूपीपीसीबी चूक करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसके बाद एनजीटी ने निर्देश दिया था कि मॉल, होटल, बड़े रेस्तरां आदि सहित ऐसी सभी संस्थाओं का सर्वेक्षण किया जाए और पर्यावरण चूक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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