बुलंदशहर। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जो भी दुकाने खोली जाएंगी वो प्रशासन की शर्तों पर खुलेंगी। प्रत्येक दुकान पर सेनेटाइजर होना अति आवश्यक है। वहीं दुकानदार और ग्राहक अपने चहरे पर मास्क लगाकर रखेंगे अगर ऐसा नही हुआ तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकान पर सोशल डिस्टनसिंग का पालन करना भी जरूरी है। उधर, सब्जी मंडी को सुबह चार से आठ बजे तक खोलने का आदेश है। जनपदों के हालात को देखते हुए शासन ने सभी डीएम पर बाजार खोलने का निर्णय सौंप दिया है। इसके साथ ही अगर बाजार खुलता है तो उसके लिए भी एडवाइजऱी जारी की है। जिसमे सभी औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी। सभी इकाइयों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर आदि का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। प्रदेश में सभी दुकानों पर सेनेटाइजर रखना होगा। बिना मास्क के किसी को समान ना दिया जाए। समस्त बाजार को इस प्रकार खोला जाए कि प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुले। इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापारियों व व्यापार मंडल से वार्ता करने के बाद कोई निर्णय लेगा। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकाने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। वहीं मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। थोक खरीदारी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगी। इसके अलावा सामान्य लोगों के लिए फल व सब्जी मंडी सिर्फ बड़ेे और खुले स्थानों पर सुबह आठ से शाम छह बजे तक खुल सकेगी। इसके अलावा र्साजनिक कार्यक्रमों और स्थलों पर पूर्व की तरह ही रोक लगी रहेगी। कोट शासन से गाइडलाइन जारी हो गई है। व्यपारियों से बाजार को खोलने के संबंध में वार्ता कर गाइडलाइन जारी की जाएगी। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। - रविन्द्र कुमार, डीएम