फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ghaziabad: साहिबाबाद ड्रेन बफर जोन में 'अवैध निर्माण', एनजीटी ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से निर्णय लेने को कहा

Sat, 02 Sep 2023 01:12 PM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद

सार

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सदस्य सचिव को साहिबाबाद ड्रेन बफर जोन में कथित अवैध निर्माण के संबंध में एक शिकायत पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है।
विज्ञापन
एनजीटी - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सदस्य सचिव को साहिबाबाद ड्रेन बफर जोन में कथित अवैध निर्माण के संबंध में एक शिकायत पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है। 

विज्ञापन


ट्रिब्यूनल एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) अवैध रूप से दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) का एक ट्रैक और गाजियाबाद में साहिबाबाद नाले के नीचे एक स्टेशन का निर्माण कर रहा था। याचिका में कहा गया है कि नाले के बफर जोन में इस अवैध निर्माण ने वैशाली और वसुंधरा किनारों पर नाले के मार्ग को "पूरी तरह से मोड़" दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें