माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। कोविड-19 संक्रमण के दौर में हाईस्कूल पास बेरोजगार और प्रवासी श्रमिकों को स्वयं का रोजगार लगाने में सरकार मदद करेंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना से ऋण दिया जाएगा। इसके लिए युवा और प्रवासी श्रमिक को हाईस्कूल पास होने के साथ ही आयु 18 से अधिक व 40 वर्ष से कम होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत इच्छुक युवक—युवती को अधिकतम 25.00 लाख तक के उद्योग सर्विस सेक्टर का उद्योग लगाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में आनलाईन वेबसाईट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा लगाये जा रहे प्रोजेक्ट या परियोजना की लागत अधिकतम 25 लाख रूपये पर प्रदेश सरकार द्वारा 25 प्रतिशत की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।