इनके अलावा ऐसे लोगों के भी शस्त्र अनिवार्य रूप से जमा कराए जाएंगे, जिनके बारे में चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने की संभावना की जानकारी मिली हो। गाजियाबाद जिले में फिलहाल 14747 शस्त्र लाइसेंस हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर शस्त्र लौटा दिए जाएंगे।
इन लोगों को मिलेगी छूट
कुछ लोगों को असलाह रखने की छूट रहेगी। इनमें वे लोग हैं जो फर्म का कैश लाने और ले जाने का काम करते हैं, फैक्टरी, एटीएम बूथ, बैंक, कैश वैन के सुरक्षाकर्मी, मोटा कैश या सोना-चांदी लेकर चलने वाले सराफ शामिल हैं। इनके अलावा जिन लोगों को जान का खतरा है, वे भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए थाने की रिपोर्ट अनिवार्य होगी।