साहिबाबाद। लंबे समय से शिप्रा कृष्णा विस्टा में चल रहे सुविधा शुल्क विवाद मामले में अब 28 जून को डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में सुनवाई होगी। सोसायटी में अपार्टमेंट एक्ट बायलॉज का उल्लंघन करते हुए कुछ लोगों ने सुविधा शुल्क लगाए जाने की शिकायत की थी।
विवाद तब और बढ़ गया जब पिछले दिनों सोसायटी में आयोजित आम बैठक में ऐसे फ्लैट धारकों को प्रवेश नहीं करने दिया गया जिन्होंने एओए द्वारा निर्धारित सुविधा शुल्क जमा नहीं किया था। इसकी शिकायत सोसायटी के कुछ लोगों ने डिप्टी रजिस्ट्रार से भी की। अब डिप्टी रजिस्ट्रार ने एओए को पत्र जारी कर इस संबंध में अपने कार्यालय में 28 जून को बैठक कर पूरे मामले में दोनों पक्ष की सुनवाई के आदेश दिए हैं।