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Ghaziabad News: हरियाणवी अभिनेता उत्तर कुमार को दुष्कर्म के मामले में मिली जमानत

सार

गाजियाबाद में हरियाणवी अभिनेता-निर्देशक उत्तर कुमार को एससी-एसटी कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट और पीड़िता के मेडिकल से इनकार को आधार माना। जमानत के लिए दो लाख रुपये का बॉन्ड देना होगा।
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गाजियाबाद। हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता एवं निर्देशक उत्तर कुमार की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को एससी-एसटी एक्ट कोर्ट से जमानत मिल गई। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने चिकित्सकीय परीक्षण कराने से इन्कार कर दिया था। इसके अलावा पुलिस मामले को झूठा मानते हुए दो बार क्लोजर रिपोर्ट लगा चुकी थी। एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गौरव शर्मा ने जमानत के एवज में दो लाख रुपये का बॉन्ड और इतनी ही रकम के दो जमानती पेश करने का आदेश दिया। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक एक्ट्रेस ने 18 जुलाई 2025 को अर्जी दी थी, इसमें बताया था कि वह हरियाणा संगीत और मनोरंजन उद्योग में काम करने वाली कलाकार है। युवती का आरोप था कि उत्तर कुमार ने फिल्मों में काम देने के बहाने कई बार दुष्कर्म किया। बाद में शादी करने का झांसा दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर युवती ने मुख्यमंत्री दरबार लखनऊ में अर्जी लगाई थी। इसके बाद पुलिस ने उत्तर कुमार को अमरोहा से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। आरोपी पक्ष की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। बृहस्पतिवार को इस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों ने अपने-अपने तर्क रखे। विशेष लोक अभियोजक ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने अभिनेता को झूठे आरोप में फंसाने की बात कही। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया।
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