बर्खास्त आयकर आयुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
गाजियाबाद। सीबीआई द्वारा पिछले दिनों की गई आयकर विभाग के बर्खास्त आयुक्त संजय श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापेमारी के मामले के बाद उसकी ओर से अदालत में डाली गई अग्रिम जमानत अर्जी को शुक्रवार को अदालत ने खारिज कर दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने अग्रिम जमानत पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में धोखाधड़ी के मामले में फंसे इनकम टैक्स ऑफिसर ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। शुक्रवार व शनिवार को सीबीआई की टीम ने दिल्ली निवासी बर्खास्त आयकर आयुक्त संजय कुमार श्रीवास्तव के आवास, नोएडा स्थित आयकर विभाग और गाजियाबाद समेत कुल 13 स्थानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने इस दौरान आयुक्त के यहां से 2.47 करोड़ के जेवर और 16 लाख की नकदी बरामद की थी। वहीं, आरोप है कि संजय ने जून में 104 आदेश पिछली तारीखों के जारी किए थे, जिनमें से 13 आदेश उनके कार्य क्षेत्र के बाहर थे, जिसके चलते उन्होंने धोखाधड़ी की थी। इस मामले में संजय पर सीबीआई ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।