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किशोरी से छेड़छाड़ के दो आरोपी दोषी करार, कारावास

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- न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दो-दो वर्ष कारावास और 20-20 हजार लगाया अर्थदंड बुलंदशहर। खुर्जा देहात क्षेत्र में शौच के लिए खेत पर गई किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दो आरोपियों को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम तृतीय संजय मिश्र ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोनो को दो-दो वर्ष कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में 14 अगस्त 2017 को एक गांव निवासी किशोरी दोपहर दो बजे शौच के लिए घर से निकली थी। तभी गांव के दो युवक गौरव और बिरजू ने किशोरी को पकड़ लिया। उस दौरान आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़िता के शोर मचाने पर अन्य ग्रामीण आ गए तो आरोपी भाग निकले। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि युवती के पिता ने दोनों युवकों के खिलाफ उसी दिन रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। जांच के बाद पुलिस ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम तृतीय संजय मिश्र की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। वहीं अब न्यायालय ने गवाह व साक्ष्यों का अवलोकन कर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों को दो-दो वर्ष कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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